बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदरी में ग्रामीण की जमीन पर रातों-रात खड़ी फसल को पाटकर 50 फीट चौड़ी सड़क बना दिए जाने का मामला सामने आया है। किसान ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी फसल को बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के नष्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
किसान का आरोप
किसान गेंदराम साहूने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी संयुक्त नाम पर दर्ज भूमि (खसरा नंबर 1307/1 और 1308) में खड़ी फसल को बिल्डर ने जबरन पाटकर सड़क बना दी। किसान का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई चोरी-छिपे और रात के अंधेरे में की गई।

इस मामले को लेकर पीड़ित किसान ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) के पास शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई की तारीख 27 जनवरी 2025 तय की गई थी। लेकिन, अधिकारी निर्वाचन कार्य में व्यस्त होने का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई 5 मार्च 2025 तक के लिए टाल दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 2025 को किसान की अपील को खारिज कर दिया गया।
कलेक्टर से शिकायत
किसान ने इस अन्याय को लेकर कलेक्टर के पास भी शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर से की गई शिकायत में साफ उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि का खसरा नंबर 1307/1 और 1308 है, जो किसान गेंदराम साहू और चिरौंजी भाई के नाम पर दर्ज है। इसके बावजूद बिल्डर ने इस जमीन पर कब्जा कर सड़क निर्माण कर दिया।
विवादित खसरा नंबर और अधिकारी का आदेश
इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में खसरा नंबर 1493/1, 1221, 1222, 1322, 1320, 1309/1 और 1229/1 का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहले से एक स्थाई मार्ग दर्ज है। आदेश में कहा गया है कि यदि मार्ग बाधा उत्पन्न की गई है, तो उसे हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। लेकिन, पीड़ित किसान ने साफ किया है कि उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया, जबकि अधिकारी द्वारा जारी आदेश में उनकी जमीन का कोई उल्लेख नहीं है।मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च 2025 को होनी है। पीड़ित किसान को न्याय मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस घटना से क्षेत्र के अन्य किसानों में भी असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
सरकार और प्रशासन से मांग
किसान ने सरकार और प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। साथ ही, दोषी बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

jitendra porte

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